PM Vidyalaxmi Scheme, यह पहल केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (CSIS) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) का पूरक होगी, जो उच्च शिक्षा विभाग की देखरेख में पीएम-यूएसपी के दोनों भाग हैं।
PM Vidyalaxmi Scheme एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण और अन्य वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक आर्थिक मदद प्राप्त कर सकें। यह योजना सरकार के शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि आर्थिक कारणों से विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।
बुधवार को लॉन्च की गई PM Vidyalaxmi Scheme, एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च अध्ययन करने से न रोकें।
PM Vidyalaxmi Scheme के तहत, कोई भी छात्र जो गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान (QHEIs) में प्रवेश लेता है, वह ट्यूशन फीस की पूरी राशि और संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त और गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
PM Vidyalaxmi Scheme के मुख्य लाभ
1. शिक्षा ऋण: इस योजना के तहत, विद्यार्थियों को भारत में या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सस्ते दरों पर ऋण मिल सकता है।
2. वित्तीय सहायता: यह योजना विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस, आवास शुल्क और अन्य शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. आवेदन की सरल प्रक्रिया: विद्यार्थियों को ऋण प्राप्त करने के लिए विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बन जाती है।
PM Vidyalaxmi Scheme में कौन कर सकता है आवेदन
यह योजना एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर भारत के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए उपलब्ध होगी। योग्य संस्थानों में समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल सभी सरकारी और निजी एचईआई (HEIs), साथ ही 101-200 के बीच रैंक वाले राज्य सरकार के एचईआई और केंद्र सरकार द्वारा शासित सभी संस्थान शामिल हैं। यह सूची नवीनतम एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग के साथ हर साल ताज़ा की जाएगी। प्रारंभ में, 2.2 मिलियन से अधिक छात्रों को कवर करने वाले 860 योग्य संस्थानों को PM Vidyalaxmi Scheme में शामिल किया जाएगा, जो इच्छुक छात्रों के लिए लाभों तक संभावित पहुंच प्रदान करेगा।
पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के माध्यम से, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र, जो अनुमोदित संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, छात्र बकाया चूक पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे योजना के तहत ये शैक्षिक ऋण प्रदान करने में बैंकों को सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र, जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं, अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्याज सब्सिडी हर साल 100,000 छात्रों को दी जाएगी, जिसमें सरकारी संस्थानों और तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2024-25 से 2030-31 के लिए 3,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, इस अवधि में 7,00,000 नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी से लाभ होने की उम्मीद है।
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PM Vidyalaxmi Scheme के लिए पात्रता (Eligibility)
1. भारतीय नागरिक (Indian Citizen): आवेदन करने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. आयु सीमा (Age Limit): सामान्यत: इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के बीच के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
3. प्रवेश की स्थिति (Entry Status): आवेदक को एक मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। यह आवेदन स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा कोर्सेस के लिए किया जा सकता है।
4. वित्तीय स्थिति (Financial Condition): यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। हालांकि, कुछ ऋण संस्थाओं में परिवार की आय की सीमा हो सकती है।
5. ऋण पात्रता (Credit Worthiness): इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए विद्यार्थियों को कुछ क्रेडिट योग्यता की आवश्यकता हो सकती है, और अधिकतर मामलों में ऋण प्राप्त करने के लिए किसी सह-आवेदक (जैसे माता-पिता या अभिभावक) की वित्तीय स्थिति की भी जांच की जाती है।
PM Vidyalaxmi Scheme में आवेदन की प्रक्रिया
उच्च शिक्षा विभाग एक एकीकृत पोर्टल – पीएम-विद्यालक्ष्मी लॉन्च करेगा, जहां छात्र सभी बैंकों के लिए सुलभ एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्याज सब्सिडी ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से वितरित की जाएगी।
1. सबसे पहले, विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाएं।
2. पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपना प्रोफाइल बनाएं।
3. उपयुक्त ऋण योजना की खोज करें और आवेदन करें।
4. आवश्यक दस्तावेज़ जैसे प्रवेश प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि अपलोड करें।
5. ऋण प्रसंस्करण के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करें।
सारांश में, PM Vidyalaxmi Scheme का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा में आगे बढ़ सकें और आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई से न रुकें।
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